PRADHAN MANTRI KISAN MAANDHAN YOJNA 2020
|| प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2020 ||
हेलो दोस्तों ,आपका स्वागत है WONDER THINGS FOR YOU में।दोस्तों ,आज हम इस पोस्ट में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PM-KMY 2020 के बारे में।दोस्तों ,इस पोस्ट में हम पढ़ेंगे PM-KMY क्या होता है ,इसके क्या-क्या लाभ है , कितना इसमें contribution करना पड़ता है और इसमें कौन-कौन अप्लाई कर सकता है।
दोस्तों ,प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भारत सरकार की सभी भू-धारक लघु और सीमांत किसानों के लिए एक Old Age पेंशन स्कीम है। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है और उन्हें 60 साल की आयु प्राप्त करने पर ₹3000 की Monthly पेंशन लग जाएगी।
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दोस्तों ,अब हम जान लेते हैं की लघु और सीमांत भू-धारक किसान कौन है।दोस्तों ,लघु और सीमांत भू-धारक किसान वह किसान है जिनके पास राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भू-अभिलेख दिनांक 01-08-2019 के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है।
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दोस्तों ,अब हम जान लेते हैं की लघु और सीमांत भू-धारक किसान कौन है।दोस्तों ,लघु और सीमांत भू-धारक किसान वह किसान है जिनके पास राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के भू-अभिलेख दिनांक 01-08-2019 के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ:-
दोस्तों ,अब हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के क्या लाभ हैं-
*Minimum Guaranteed पेंशन- दोस्तों ,PM-KMY के अंतर्गत प्रत्येक सब्सक्राइबर किसान को 60 साल पूर्ण करने के बाद ₹3000 की मासिक Monthly Minimum Guaranteed पेंशन मिलेगी।
*Family पेंशन- दोस्तों ,पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि सब्सक्राइबर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति/ उसकी पत्नी ,फैमिली पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
दोस्तों ,लेकिन पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा या होगी मतलब ₹1500 प्रति महीने मिलेंगे अगर वह पहले से इस स्कीम के तहत लाभग्राही नहीं है। फैमिली पेंशन केवल पति या पत्नी को ही मिल सकता है।
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pmkmy- फोटो :https://pmkmy.gov.in/ |
*दोस्तों ,अब हम जान लेते हैं कि अगर सब्सक्राइब किसान रेगुलर कंट्रीब्यूशन करता है और 60 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पति/ उसकी पत्नी स्कीम में शामिल होने और बने रहने का पात्र होगा या होगी जब सब्सक्राइब किसान के मृत्यु के बाद नियमित भुगतान करेगा या करेगी।
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दोस्तों ,अगर सब्सक्राइब किसान की 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के बाद उसका पति/ उसकी पत्नी स्कीम को छोड़ भी सकते हैं तब किसान द्वारा जमा किया हुआ पूरा धन ब्याज सहित उसका पति/ उसकी पत्नी को जायेगा।
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दोस्तों ,अगर सब्सक्राइब किसान की 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु के बाद उसका पति/ उसकी पत्नी स्कीम को छोड़ भी सकते हैं तब किसान द्वारा जमा किया हुआ पूरा धन ब्याज सहित उसका पति/ उसकी पत्नी को जायेगा।
मासिक Contribution कितना करना है :-
कौन-कौन इसका लाभ उठा सकता है:-
दोस्तों ,अब हम जान लेते हैं की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए कितना Contribution करना है। दोस्तों ,योग्य किसान को प्रतिमाह ₹55 से ₹200 तक की राशि जमा करनी है जिससे योग्य किसान को 60 साल पूरे होने पर ₹3000 का मासिक पेंशन लग सके।
दोस्तों ,अब हम जान लेते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है -
*जो किसान 18 से 40 साल के हो गए हैं।
*लघु एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है।
*लघु एवं सीमांत किसान पति-पत्नी दोनों ही अलग-अलग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों ,अंत तक इस पोस्ट को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह पोस्ट आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी share करें जिससे यह महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों को भी मिल सके।दोस्तों ,अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को Subscribe कर लें।
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Government-Schemes