PUBLIC PROVIDENT FUND (PPF) 2020 | पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)


हेल्लो दोस्तों ,आपका स्वागत है WONDER THINGS FOR YOU में ,दोस्तों ,आज हम बात करने जा रहे हैं- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)के बारे में। दोस्तों ,इस पोस्ट में हम जानेंगे की PPF होता क्या है ,कौन -कौन इसे खुलवा सकता है या PPF में निवेश कर सकता है ,इसके क्या क्या फायदे हैं और PPF एकाउंट हम कैसे बंद करवा सकते हैं।





PPF क्या है :-
दोस्तों ,पहले हम जान लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) होता क्या है।दोस्तों ,PPF बचत एवं टैक्स बचत करने के लिए एक जमा योजना है। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद धन प्राप्ति के लिए इसमें निवेश करते हैं जिससे उन्हें भविष्य में मुश्किलों का सामना न करना पड़े।


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PPF के लिए योग्यता :-
दोस्तों ,PPF स्कीम में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज्यादा हो वो इस योजना में अपने नाम से निवेश कर सकता है साथ ही किसी नाबालिग के नाम पर भी PPF एकाउंट खोल सकता है लेकिन केवल उनके माता या पिता ही। दोस्तों ,PPF एकाउंट हम किसी पोस्टऑफिस या बैंक में खुलवा सकते है।

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PPF के फायदे :-
दोस्तों , अब हम जान लेते हैं PPF एकाउंट के क्या फायदे हैं -

* दोस्तों ,इस स्कीम में हमें 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलता है।

*आय पर भी टैक्स नहीं लगता।

*मेच्योरिटी अमाउंट में भी टैक्स नहीं लगता।



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PPF एकाउंट हम कैसे बंद करवा सकते हैं:-
दोस्तों ,अब हम जान लेते हैं की PPF खाता हम कैसे बंद करवा सकते हैं। दोस्तों ,जैसा की हमने ऊपर पढ़ा की PPF एकाउंट में 15 साल का लॉक-इन-पीरियड होता है मतलब 15 साल से पहले आप PPF खाता से पैसे नहीं निकाल सकते लेकिन जब हमारा PPF खाता पूरा (Mature) हो जाता है तब हम अपने PPF खाते से पैसे निकाल सकते हैं।


दोस्तों ,उसके लिए हमें बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है जहां हमारा पीपीएफ अकाउंट है ,हमें वहां पर एक आवेदन देना होगा पैसा निकालने के लिए इसमें मेन पासबुक की जरूरत होती है फिर बैंक अकाउंट की जानकारी देनी पड़ती है जहां हमें पैसे ट्रांसफर करवाने हैं। दोस्तों ,साथ ही कैंसिल चेक और आईडी प्रूफ (KYC) अटैच कराना होता है।

दोस्तों ,इसके बाद बैंक या पोस्टऑफिस जहाँ हमारा PPF खाता है , सारे जरुरी कागजात जाँच करेंगे और सब ठीक होने पर हमारा PPF खाता बंद कर देंगे और पैसे हमारे दिए गए खाते में ट्रांसफर कर देंगे।

PPF के लिए कुछ जरुरी बातें :-
*दोस्तों ,PPF खाते में कम से कम ₹500 जमा कराने जरुरी होते हैं और ज्यादा से ज्यादा ₹1,50,000 साल (वित्तवर्ष ) के जमा करा सकते हैं।

*दोस्तों ,PPF खाते में 15 साल का लॉक-इन-पीरियड होता है ,लॉक-इन पीरियड से पहले हम इसे बंद नहीं करा सकते ना ही पैसे निकाल सकते हैं।

*दोस्तों ,हमें किसी भी महीने में 5 तारीख तक पैसे जमा करा देने चाहिए क्यों की 5 तारीख से उस महीने के अंतिम तारीख के बीच जो भी न्यूनतम बैलेंस खाते में होता है उस पर ब्याज मिलता है।दोस्तों ,ब्याज की दर (Interest Rate) सरकार समय समय पर तय करती है।

*दोस्तों ,PPF खाते में हम नॉमिनी भी बना सकते हैं तथा PPF खाता धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को खाता धारक मान लिए जाता है।

*दोस्तों ,लॉक-इन-पीरियड के बाद हम इसे 5 साल के लिए 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ा सकते हैं ,इसके लिए हमें मेच्योरिटी से 1 साल के अंदर एक फॉर्म या एप्लीकेशन के जरिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां हमारा PPF खाता है वहां सूचना देना होगा की हम अपने PPF खाते को 5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाना चाहते हैं।

*दोस्तों ,मेच्योरिटी के बाद इसमें हम बिना कंट्रीब्यूशन के भी इसे आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें कंट्रीब्यूशन करते-करते भी आगे बढ़ा सकते हैं।


*दोस्तों ,हम लोन के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने PPF के जमा राशि पर लेकिन अपने PPF खाता खुलने के 3 साल बाद से 6 साल तक।

*इसमें हम पार्शियल विड्रोल भी कर सकते हैं लेकिन 7 वे साल के बाद।

दोस्तों , अंत तक इस पोस्ट को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये पोस्ट अच्छा लगा हो तो दूसरों को शेयर करें जिससे यह महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों को भी मिल सके। दोस्तों ,अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YOUTUBE चैनल को SUBSCRIBE कर लें।

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