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2,00,000 रुपए का एक्सीडेंट बीमा कवर कैसे प्राप्त करें
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस कठिन परिस्थिति में आपको अगर कुछ हो जाए तो आपके परिवार की आर्थिक मदद के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े इसके लिए आपको अपने परिवार के लिए कुछ सोचना पड़ेगा ..आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 2,00,000 रुपए का एक्सीडेंट बीमा कवर करवा सकते हैं वह भी केवल 12 रुपए में।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?
दोस्तों प्रधानमंत्री की सुरक्षा बीमा योजना में आपको 12 रुपए में एक्सीडेंट बीमा कवर मिलता है वह भी 200000 रुपए का इसमें अगर व्यक्ति या बीमा धारक ने यह योजना करवाई है और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो बीमा धारक के नॉमिनी को 200000 रुपए दिए जाते हैं..
साथ ही अगर व्यक्ति या बीमा धारक का एक हाथ या एक पैर या एक आंख क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उसे 1,00,000 रुपए इस योजना के अंतर्गत दिए जाते हैं।
ऐसे ही अगर बीमा धारक का एक हाथ एक पैर या एक हाथ एक आंख या एक पैर एक आंख ,दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखें दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उसे इस योजना के अनुसार 2,00,000 रुपए की राशि दी जाती है।
योजना कौन कौन करवा सकता है?
दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आयु सीमा है 18 वर्ष से 70 साल अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल है तो वह इस योजना के साथ जुड़ सकता है साथ ही इतने कम रुपए में 2,00,000 रुपए का बीमा दुर्घटना बीमा होना असंभव है आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अपने आप को इनरोल कराकर 12 रुपए में ही 2,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा योजना ले सकते हैं..
कैसे करवाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करवाना बहुत ही सरल है इसके लिए आपको बैंक में अपना एक बचत खाता खुलवाना होगा अगर आपको जानना है कि आप अपना बचत खाता कैसे खुलवा सकते हैं ..तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना बचत खाता खुलवा सकते हैं...
आपको अपना बचत खाता किसी भी बैंक में खुलवाना है और 12 रुपए वाला प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आपको अप्लाई कर देना है। आपके खाते से हर साल 12 रुपए की किस्त काटी जाएगी और आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लागू कर दिया जाएगा।
अगर किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए हम क्लेम कैसे करेंगे?
अगर किसी भी बीमा धारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या फिर वह दुर्घटना में अपना एक आंख या एक पैर या एक हाथ खो बैठता है या अपना एक आंख एक पैर या एक आंख एक हाथ या एक पैर एक हाथ खो बैठता है या फिर वह अपने दोनों हाथ ,दोनों पैर या दोनों आंखें खो बैठता है तो वह मुआवजे का हकदार बन जाता है और उसे एक फॉर्म भर के बैंक में जमा कराना होता है जिससे उसे इस योजना के अंतर्गत claim मिलता है...
इसके लिए उसे एक claim का फॉर्म भरकर बैंक में जमा करना है आप claim का फॉर्म नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं...